- **UP में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला शिक्षकों का होना अनिवार्य; बुटीक में माप लेने का काम भी महिलाएं ही करेंगी; 9-सूत्रीय निर्देश जारी**

**UP में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला शिक्षकों का होना अनिवार्य; बुटीक में माप लेने का काम भी महिलाएं ही करेंगी; 9-सूत्रीय निर्देश जारी**

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचरों को रखना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, बुटीक में नाप लेने का काम भी सिर्फ़ महिला स्टाफ़ ही कर सकेगा। आइए, इस मामले की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।


उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को और मज़बूत बनाने के मकसद से एक अहम फ़ैसला लिया है। एक वकील की तरफ़ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने नौ बिंदुओं वाला एक निर्देश जारी किया है। इन निर्देशों के मुताबिक, अब पूरे राज्य में लड़कियों को डांस की ट्रेनिंग देने के लिए महिला टीचरों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा, जिम, योग सेंटर, बुटीक और ऐसी ही दूसरी जगहों के लिए भी ज़रूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आइए, महिला आयोग के इस फ़ैसले की पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।

**पूरा मामला क्या है?**
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ ऐतिहासिक और सख़्त गाइडलाइंस जारी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वकील प्रवीण फ़ाइटर की तरफ़ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नौ बिंदुओं वाले आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों में साफ़ तौर पर कहा गया है कि अब पूरे राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचरों को रखना ज़रूरी है। इसके अलावा, बुटीक में नाप लेने का काम भी सिर्फ़ महिला स्टाफ़ ही करेगा।


**कौन-कौन से खास निर्देश जारी किए गए हैं?**
आयोग के निर्देशों के मुताबिक, अब जिम, योग सेंटर और परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी में महिला ट्रेनर या टीचर का होना ज़रूरी है। इसके अलावा, इन ट्रेनरों का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। बुटीक में, महिला ग्राहकों के कपड़ों का नाप सिर्फ़ महिला टेलर ही ले सकेंगी। महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों पर भी महिला स्टाफ़ रखना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योग क्लास और बुटीक में चालू हालत में CCTV कैमरे और DVR सिस्टम लगाना भी अब ज़रूरी है।

महिला आयोग के निर्देशों के मुताबिक, राज्य में चलने वाली सभी स्कूल बसों में एक महिला सुरक्षा गार्ड या महिला टीचर का होना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, जिम या योग सेंटर में एंट्री करते समय अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी जमा करना भी ज़रूरी होगा। कोचिंग सेंटरों के लिए CCTV कैमरे लगाने के साथ-साथ पर्याप्त शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है।





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