- **सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत; यूपी में दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला रद्द; वीर सावरकर को लेकर की गई थी टिप्पणी**

वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को यह राहत 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान वीर सावरकर के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के मामले में दी। कोर्ट ने लखनऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। इस बात पर ध्यान देते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़रूरी मंज़ूरी नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ समन और शिकायत दोनों को रद्द कर दिया।

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में समन और आपराधिक शिकायत रद्द, कोर्ट बोला— 'बिना कानूनी मंजूरी के ...

खबरों के मुताबिक, कोर्ट को बताया गया कि केस चलाने के लिए यूपी सरकार से ज़रूरी मंज़ूरी नहीं ली गई थी। इसे देखते हुए, कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही और राहुल गांधी को जारी समन, दोनों को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या मंज़ूरी दी गई थी, तो नटराज ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि मंज़ूरी ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया; ऐसी मंज़ूरी के बिना केस नहीं चलाया जा सकता। कानून का पालन किया जाना चाहिए।

**मामला क्या है?**

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- दोबारा ऐसा हुआ तो... - Perform India

यह मामला 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है। अपनी टिप्पणी में, उन्होंने सावरकर को "अंग्रेज़ों का नौकर" बताया और दावा किया कि सावरकर "अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे।" वकील नृपेंद्र पांडे ने इस बारे में निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। IPC की धारा 153(A) और 505 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

**राहुल गांधी को कोर्ट की चेतावनी**

SC का बड़ा फैसला: सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट का समन किया रद्द | rahul gandhi supreme court congress politics latest news

इससे पहले, पिछले साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट प्रसन्ना एस. पेश हुए थे। उस समय, कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी दी थी और उन्हें सलाह दी थी कि वे "हमारे आज़ादी के सेनानियों के बारे में ऐसे बयान न दें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई।" जस्टिस दत्ता ने विपक्ष के नेता को यह भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भविष्य में ऐसी ही बातें कहीं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद मामले का संज्ञान (suo motu cognizance) लेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले मंज़ूरी लेने का सवाल ही नहीं उठेगा। इस बीच, राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है।

 

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag